सीएम के साथ जुड़े अधिकारियों के कार्य में संशोधन हुआ है.अब सीएम के जानकारी में होंगे सभी कार्य और हस्ताक्षर कर जानकारी देना होगा अनिवार्य.
हरियाणा के सीएम नायब सैनी से जुड़े अधिकारियों के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन में अधिकारियों के वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में संशोधन किया गया है। वही पीएससीएम, एडिशनल पीएससीएम, डिप्टी पीएससीएम और दूसरे अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.जिसमें कहा गया है कि सीएम के अधिकारी आदेशों और फाइलों पर हस्ताक्षर कर जानकारी देंगे। जिसमें मुख्यमंत्री चाहें तो खुद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।
यह अलग बात है कि अभी भी मुख्यमंत्री के फैसलों,आदेशों, सिफारिशों को अफसर ही फाइलो पर हस्ताक्षर कर संबंधित को भेजते हैं। मगर इस प्रक्रिया में ज्यादा स्पष्टता नहीं थी, इसलिए इसका संशोधन किया गया है. इस संशोधन के बाद अब सीएमओ में नियंत्रण और सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत नियंत्रण पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है ।
इस मुद्दे पर कई बार सीनियर आईएएस का कहना रहा है कि मंत्रियों या अधिकारियों से जो फाइल मंजूरी के लिए भेजी जाती है,उस पर मुख्यमंत्री के ही हस्ताक्षर होने चाहिए। ईएएस अफसर की दलील है कि पूर्व में सीएम फाइलों पर हस्ताक्षर करते रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव (CPSCM) के बारे में कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल में उल्लेख नहीं था.क्योंकि पहले इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई थी। प्रदेश में पहले डीएस ढेसी को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया था। उनके बाद राजेश खुल्लर इस पद पर नियुक्त है।

पहले के ये आदेश
पीएससीएम,एडिशनल पीएससीएम,डिप्टी पीएससीएम को कार्य निपटाने में मुख्यमंत्री की सहायता करनी होती थी। इसके लिए उन्हें,जहां आवश्यक हो,मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए नियमित नोट्स लगाने होते थे,जो सचिवालय फाइल का हिस्सा नहीं होते थे।
पीएससीएम या अपर पीएससीएम,उप पीएससीएम जिसे मुख्यमंत्री समय-समय पर ऐसा करने के लिए अधिकृत करें,वह आदेश को संप्रेषित कर सकता है,जहां भी उसकी राय में या मुख्यमंत्री की राय में” यह आवश्यक नहीं है कि आदेश पर मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किए जाएं।
जारी किए गए नए आदेश
सीपीएससीएम,पीएससीएम,एडिशनल पीएससीएम वअन्य अधिकारियों को कार्य निपटाने में मुख्यमंत्री की सहायता करनी होगी। सौंपे गए कार्य,विभाग के अनुसार सचिवालय फाइलों पर मुख्यमंत्री के निर्णय और आदेश,राय राय दर्ज करनी होगी। इसके अलावा,डाक को संभालेंगे और मुख्यमंत्री के निर्देश, निर्णय, आदेशों वाले नोट भी अपने हस्ताक्षरों के तहत जारी करेंगे।
